बच्चों के सामने दरिंदगी करने वाले आरोपी पर कोर्ट का कड़ा रुख, दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा

दिल्ली- दिल्ली के तीस हजारी कोर्ट ने एक बेहद संवेदनशील मामले में सख्त फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर सजा दी है। अदालत ने आरोपी पर ₹50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रियंका भगत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि आरोपी की कम उम्र उसे किसी प्रकार की राहत देने का आधार नहीं बन सकती। अदालत ने टिप्पणी की कि जिस तरह से आरोपी ने महिला को उसके बच्चों के सामने डराकर अपराध किया, वह अत्यंत क्रूर और निंदनीय है।

मामला अगस्त 2023 का है, जब पीड़िता को उसके पति ने घरेलू विवाद के बाद बच्चों सहित घर से निकाल दिया था। अगली सुबह एक चाय की दुकान पर बैठी महिला के पास आरोपी पहुंचा और चाकू के बल पर उसे जबरन अपने साथ ले गया।

आरोपी ने बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर महिला को मजबूर किया और सुनसान जगह पर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के दौरान उसके दो नाबालिग साथी भी मौके पर पहुंचे, जिनमें से एक ने भी अपराध में शामिल होकर महिला के साथ दरिंदगी की।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़िता की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित का बयान ही दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त होता है। इस फैसले को महिला सुरक्षा के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

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